अम्बाला. लॉकडाउन फेज 3 के शुरू होने के साथ ही जिले के लोगाें को प्रशासन की तरफ से काफी राहत मिलने जा रही है। सोमवार से सभी दुकानें खोली जाएंगी। मगर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे बाजार को 25 भागों में बांट दिया है। बाजार की सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही खोली जाएंगी। इसके बाद खुली रखने पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे और व्यापारी भी अपना कारोबार कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने ग्रीन और ओरेंज जोन में बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक साथ बाजार खोलने पर अव्यवस्था फैलने का खतरा दिखाई दे रहा था। ऐसे में डीसी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई।
सैनिटाइजर रखना होगा और मास्क लगाने होंगे
प्रशासन ने बाजार की सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंस और समय का पालन करना होगा। यहीं नहीं सभी दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना होगा और मास्क भी लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
ये जानना जरूरी… यह मिलेंगी छूट
- ऑटो को ड्राइवर के अलावा दो सवारी ले जाने की छूट रहेगी।
- चार पहिया वाहनों में भी इसी प्रकार दो सवारियों को ले जाने की छूट रहेगी।
- ग्रीन जोन जिलों में भी यह वाहन आ जा सकेंगे।
- 65 वर्ष की आयु के बुजुर्ग व दस वर्ष आयु तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी गई है।
- ग्रामीण इलाकों में सभी औद्याेगिक गतिविधियों को शुरू कर सकेंगे।
- सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी।
- नाई की दुकान, जूतों की दुकाने, कपड़ों की दुकाने, मोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर, साइबर कैफे, परचून, दूध आदि जरूरत की चीजों की दुकानें
- खुली रहेंगी।
दुकानदारों को रखना होगा सोशल डिस्टेंस का ध्यान
सरकार ने दादरी जिले को ओरेंज जोन में शामिल किया है। इसी के तहत सोमवार से पूरे बाजार की दुकानें खोल दी जाएंगी। पूरे बाजार काे 25 भागों में बांटा गया है। जिसे तीन तीन दिन अलग हिस्सों में बाजार को खोला जाएगा। सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर रखने के निर्देश जारी किए जाएंगे।'' -संदीप अग्रवाल, सिटीएम।
इनकी नहीं रहेगी छूट
- शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
- सभी धार्मिक स्थान, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल समारोह पर पाबंदी रहेगी।
- धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी।
- शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे।